सीबीएसई संबद्धता उपनियमों में सुधार पारदíशता के लिए : जावड़ेकर

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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता के उपनियमों में सुधार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संबद्धता प्रक्रिया में गति और पारदíशता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संबद्धता प्रक्रिया को कम जटिल किया गया है और इससे अब स्कूलों द्वारा राज्य विभाग और सीबीएसई के समक्ष जमा कराए जाने वाले एक ही दस्तावेज में छल-कपट नहीं हो सकेगा।

उन्होंने कहा, “आरटीआई अधिनियम और एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन को स्थानीय निकायों, राजस्व विभाग और सहकारी विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रमाणपत्रों को जांचना होता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई दोबारा जांच करती है। यह एक बहुत ही विकृत प्रक्रिया है।”


जावड़ेकर ने कहा, “इसलिए, इस छल-कपट को रोकने के लिए स्कूलों को अब संबद्धता के लिए आवेदन करते वक्त केवल दो दस्तावेज जमा कराने की जरूरत होगी। पहले स्कूलों को 12 से 14 दस्तावेज जमा कराने होते थे।”

उन्होंने कहा कि दस्तावेज पहले जिला शिक्षा प्रशासन के अध्यक्ष द्वारा जांचा जाएगा, जिसमें इमारत की सुरक्षा, सफाई, भू-स्वामित्व शामिल होगा। दूसरे दस्तावेज में स्कूल द्वारा दिया स्वयं शपथपत्र, जिसमें वह उपनियमों में निहित मानदंडों के प्रति निष्ठा का संकल्प शामिल होगा।

 


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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