सज्जन कुमार 1984 के दंगे मामले में फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए

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नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)| कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने 1984 सिख दंगों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा देने के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। अदालत ने शुक्रवार को 31 जनवरी तक आत्मसमर्पण की समयसीमा बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

सज्जन कुमार को दिल्ली छावनी के राज नगर क्षेत्र में एक भीड़ द्वारा केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंदर सिह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या के संबंध में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।


पांचों पीड़ित एक ही परिवार से थे।

 


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