सर्वोच्च न्यायालय ने धोनी के आरोप पर आम्रपाली से मांगा लेन-देन का ब्योरा

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नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)| रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कंपनी को धोनी से संबंधित सभी लेन-देन और खिलाड़ी को किए गए भुगतान की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।

धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने कंपनी को यह निर्देश दिया। धोनी ने आरोप लगाया था कि आम्रपाली ने उनके साथ कई करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है।


 

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