नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम याचिका कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है।