तेजस्वी की याचिका खारिज, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

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नई दिल्ली, 8 फरवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बिहार सरकार ने अपने फैसले में तेजस्वी से पटना में एक बंगले को खाली करने को कहा था, जिसे उन्हें उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान आवंटित किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘अदालत का कीमती समय’ बर्बाद करने के लिए तेजस्वी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार सरकार के बंगला खाली करने के फैसले को बरकरार रखा था।

राजद, जद (यू) और कांग्रेस के महागठबंधन के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव 20 नवंबर 2015 को बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे।


वह जुलाई 2017 तक उप मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के साथ संबंधों के असहज होने के बाद भाजपा से हाथ मिला लिया।

इसके बाद से तेजवस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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