टोक्यो : घोसन की जमानत याचिका खारिज

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 टोक्यो, 22 जनवरी (आईएएनएस)| निसान के अपदस्थ अध्यक्ष कार्लोस घोसन के मामले की सुनवाई कर रही यहां की एक अदालत ने मंगलवार को एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

  समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, यह दूसरी बार है, जब अदालत ने घोसन की जमानत याचिका खारिज की है।


पहली बार अदालत ने घोसन (64) की जमानत याचिका इसलिए खारिज की थी कि आरोपी देश से भाग सकता है और संभावित रूप से सबूतों को नष्ट कर सकता है।

घोसन पर विश्वासघात करने और अपनी आय को छुपाने के मामले में मुकदमा चल रहा है और पिछले दो महीने से उन्हें हिरासत में रखा गया है।

अदालत के आदेश से एक दिन पहले घोसन ने अपने बयान में अदालत से गुजारिश की थी कि वह जापान की न्यायपालिका द्वारा जमानत के लिए लगाए गए किसी भी शर्त को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, जिसमें पासपोर्ट जमा करने से लेकर संभावित गवाहों के साथ संवाद करने से रोकने और रोजाना सार्वजनिक अभियोजक के कार्यालय में पेश होने जैसी शर्तो को पूरा करने के लिए वह तैयार हैं।


उनके वकीलों ने पहले ही इस स्थिति की भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि शायद उन्हें तब तक हिरासत में रखा जाएगा, जब तक कि मुकदमा शुरू नहीं हो जाता है, जिसमें जांच की जटिलता और मामले के बहुभाषी दस्तावेजों के कारण लगभग छह महीने लग सकते हैं।

घोसन को 19 नवंबर, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा घोसन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने निसान से मिले लाखों डॉलर के पारिश्रमिक को छिपाया और वित्तीय बाजारों पर हुए व्यक्तिगत नुकसान को पूरा करने के लिए अपने फंड का उपयोग करके कंपनी के विश्वास का उल्लंघन किया।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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