दिल्ली में बिजली, पानी पर सब्सिडी के खिलाफ याचिका पर 25 हजार जुर्माना

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25 Thousand Fine On Petition Against Subsidy On Electricity and water in Delhi

राष्ट्रीय राजधानी से निवासियों को बिजली और पानी के बिलों पर मिल रही सब्सिडी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को ्रखारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने ने कहा, “हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार की नीतियां अदालत कक्ष में तय नहीं की जा सकतीं। जनता को रियायत दर पर कई तरह की सेवाएं मुहैया कराने के फैसले को बदलने के लिए हम तैयार नहीं हैं।”


शेलेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार को सब्सिडी हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही सरकार को मुफ्त वाली योजनाओं को भी बंदकरने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि इससे राज्य और देश की प्रगति बाधित होगी।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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