इस्लामाबाद, 11 दिसम्बर (आईएएनएस)| इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फर्जी अकाउंट के मामले में स्वास्थ्य आधार पर जमानत दे दी।
जरदारी राजधानी इस्लामाबाद में अवैध भूमि को लेकर भ्रष्टाचार व धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, बिलावल भुट्टो व विपक्ष पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की पुष्टि की है।
बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं।
पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी संस्था नेशनल अकांउटबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने इसी साल जून में जरदारी को गिरफ्तार किया।
जरदारी 2008 से 2013 तक देश के राष्ट्रपति रहे।
उर्दू प्वाइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाला की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पीपीपी के सह अध्यक्ष को मेडिकल आधार पर जमानत की इजाजत दी और एक करोड़ रुपये जमानत के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पार्क लेन व फर्जी अकांउट मामले के दो संदर्भो को लेकर जमानत दी है।
उन्होंने कहा कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं और दिल के मरीज हैं।