डेंगू से हुई थी छात्र की मौत, AIIMS को देना होगा 50 लाख मुआवजा

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साल 2006 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में एम्स के छात्र की डेंगू से मौत होने के मामले में अब दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि राज किरन कमाला नाम का छात्र एम्स में सातवें सेमेस्टर के पढ़ता था। डेंगू होने पर उसे इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर मृतक छात्र के पिता विजय कुमार ने एम्स प्रशासन से मुआवजे की मांग की थी।

आयोग ने क्या कहा ?

गौरतलब है कि राज बेहद होनहार छात्र था और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आयोग ने अपने फैसले में कहा, एम्स ने इस पूरे मामले को बेहद हल्के तौर पर निपटाया। ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए मरीज की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। परिवार के लिए इसे हादसे से कभी नहीं उबर सकनेवाला बताते हुए कमिशन मेंबर ओ पी गुप्ता ने कहा, ‘एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला पाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने होनहार बच्चे से परिवार को बहुत उम्मीद थी। माता-पिता के लिए बच्चा उम्मीद की किरण था कि वह जल्द अच्छा डॉक्टर बनेगा और सम्मान के साथ अच्छे पैसे भी कमा सकेगा।’


कमिशन ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 20 साल की उम्र में अपने बच्चे को खोनेवाले परिवार के दुख का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस दुख से वह खुद कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। बेटे के रूप में उन्होंने उम्मीद की आखिरी किरण भी खो दी। कंज्यूमर कोर्ट ने एम्स की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि 50 लाख का मुआवजा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

एम्स के सातवें सेमेस्टर का छात्र राज 27 सितंबर 2006 को तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें देखने के बाद फिर से हॉस्टल भेज दिया। अगले दिन एक और रेजिडेंट डॉक्टर ने जांच की और उसे अस्पताल में भर्ती होने को कहा। लेकिन तबतक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई।

बेटे की मौत के बाद पिता ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि उनका बेटा होनहार छात्र था और बतौर डॉक्टर वह आसानी से 1.5 लाख से 2 लाख तक कमा सकता था। उन्होंने कोर्ट से 98 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मांगे, लेकिन कोर्ट ने 50 लाख रुपये ही तय किया।


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