बांग्लादेश : दुष्कर्म के लिए अब मृत्युदंड का प्रावधान

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ढाका, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड देने की योजना बनाई है, क्योंकि हाल ही में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा की घटनाओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

कानून मंत्री अनीसुल हक ने गुरुवार को बीडीन्यूज24 को बताया कि 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में कानून संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा।


उनके हवाले से कहा गया, “हम प्रधानमंत्री शेख हसीना के आदेशों पर प्रस्ताव बना रहे हैं, जिसके तहत दुष्कर्मियों के लिए मृत्युदंड सहित वर्तमान कानून में दंड की व्यवस्था पर संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा।”

नोआखली में एक महिला के साथ मारपीट और सिलहट के एमसी कॉलेज में एक अन्य महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर मंगलवार से शाहबाग और देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

छात्र समूहों के एक मंच ‘बांग्लादेश अगेंस्ट रेप’ ने शुक्रवार को शाहबाग में एक रैली का आह्वान किया है।


वर्तमान में बांग्लादेश के महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत बलात्कार के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है। अगर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है, तो अधिकतम मौत की सजा है और इसमें जुर्माना भरने का भी प्रावधान है।

–आईएएनएस

एएसएन/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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