लोकसभा में अनुराग ठाकुर बोले- बैंकों को लोन रिकवरी के लिए बाउंसर या रिकवरी एजेंट भेजने का अधिकार नहीं

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लोकसभा में अनुराग ठाकुर बोले- बैंकों को लोन रिकवरी के लिए बाउंसर या रिकवरी एजेंट भेजने का अधिकार नहीं

कई बार आपने देखा या सुना होगा कि कर्जधारकों से लोन की रकम वसूल करने के लिए बैंक उनके दरवाजे पर एजेंट्स या बाउंसर भेजते हैं। इस मामले में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी बैंक को ग्राहकों से जबरदस्ती लोन रिकवर करने के लिए बाउंसर भेजने का अधिकार नहीं है।

अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि उचित पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरी संबंधित औपचारिकताएं पूरी किये बिना पैसे रिकवर करने के लिए एजेंट्स नहीं भेज सकते हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान ठाकुर ने कहा, ‘किसी के पास भी लोन को जबरदस्ती रिकवर करने के लिए कोई बाउंसर नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।’


ठाकुर ने कहा कि RBI ने ‘Guidelines on Fair Practices Code for Lenders’ (ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार कोड पर दिशा-निर्देश) जारी किए हैं, जिन्हें बैंक द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है। उनके बोर्ड द्वारा इन्हें दो बार अप्रूव किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘यह सर्कुलर कर्जदाताओं को लोन रिकवर करने के दौरान किसी तरह का शोषण करने से रोकता है, जैसे बेवक्त कर्जदारों को परेशान करना या लोन रिकवर करने के लिए बल का इस्तेमाल करना।’

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इससे जुड़ी शिकायतों की बात करें तो रिज़र्व बैंक ने जानकारी दे दी है कि इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें मिलने और बैंकों के रिकवरी एजेंट्स द्वारा गलत व्यवहार किए जाने को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस तरह के मामले में आरबीआई एक खास अवधि के लिए किसी एरिया में रिकवरी एजेंट्स को नियुक्त करने पर संबंधित बैंक को बैन करने के बारे में सोच सकता है।


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