बंबई हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी की याचिका खारिज

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मुंबई, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)| भगोड़े हीरा करोबारी मेहुल चोकसी की याचिका बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। चोकसी ने अपनी याचिका में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने को लेकर विशेष पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील हितेन वेनेगांवकर ने बताया कि अपने रिश्तेदार नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 13,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लगाने के मामले में आरोपी चोकसी ने 2018 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

पीएनबी को 13,500 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाने के इस मामले में चोकसी के साथ-साथ उसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपी है।


वेनेगांवकर ने आईएएनएस को बताया, “ईडी ने नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (एफईओए) 2018 के तहत चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग को लेकर विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष आवेदन किया था।”

इसके बाद चोकसी ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति बी. पी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस.एस. जाधव की खंडपीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी और अब मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।


कानून के जानकार बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 100 करोड़ या उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के आरोप में वारंट जारी किया गया हो और वह देश छोड़कर भाग गया हो और उसने वापस आने से मना कर दिया हो तो जो उसे एफईओए के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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