बंगाल: भाजपा उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई 28 मई तक रोक

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बंगाल: भाजपा उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई 28 मई तक रोक

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक रोक लगा दी है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।


सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सिंह के खिलाफ मई में 11 मामले दर्ज किए गए।

सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें जानबूझ कर मतगणना के दिन गुरुवार को उपस्थित रहने से रोका जा रहा है।

न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 28 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।


अदालत ने बुधवार को ही सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को मंजूरी दी।

उम्मीदवार ने इसका भी उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की जारी हड़ताल के चलते वह राज्य में किसी अदालत में नहीं जा सकते और इसी वजह से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता हिंसा के कई मामलों में संलिप्त रहा है। अदालत ने हालांकि कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा आम है और जो लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं वे किसी राजनीतिक दल के नहीं होते।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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