चारा घोटाला मामले में 16 दोषियों को 3 से 4 साल की जेल

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रांची, 29 मई (आईएएनएस)| यहां की एक विशेष अदालत ने बुधवार को करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन से चार वर्षो की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील के अनुसार, एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा कोषागार से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन वर्ष और पांच अन्य को चार वर्षो की सजा सुनाई।


सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था।

सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से 14 चारे की आपूर्ति करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे।

सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया है।


 

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