‘छात्र की मौत मामले में 50.10 करोड़ डॉलर भुगतान करे उत्तर कोरिया’

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 वाशिंगटन, 25 दिसंबर (आईएएनएस)| वाशिंगटन के एक संघीय न्यायाधीश ने ओटो फ्रेडरिक वार्मबियर के माता-पिता को 50.1 करोड़ डॉलर भुगतान का आदेश दिया।

  अदालत ने उत्तर कोरिया को ‘बर्बर दुर्व्यवहार’ करने व वर्जिनिया विश्वविद्यालय के छात्र की 2017 में मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।


अमेरिका डिस्ट्रिक कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक ऑफ कोलंबिया की मुख्य न्यायाधीश बेरेल एलन हॉवेल ने सोमवार को आदेश दिया कि उत्तर कोरिया को फ्रेड व सिंडी वार्मबियर को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

ओटो वार्मबियर के फ्रेड व सिंडी, माता-पिता हैं। ओटो वार्मबियर की उत्तर कोरिया के जेल से छोड़े जाने के बाद शीघ्र ही मौत हो गई थी।

वार्मबियर एक पर्यटक समूह के साथ उत्तर कोरिया के दौरे पर गया था, जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक प्रोपोगेंडा पोस्टर चुराने के संदेह में मार्च 2016 में 15 साल की कठोर श्रम की सजा सुनाई गई थी।


ओटो वार्मबियर के कोमा की हालत में अमेरिका लौटने के कुछ समय बाद उसकी मौत जून 2017 को हो गई। यह उसके हिरासत में रखे जाने के दौरान स्पष्ट तौर पर यातना दिए जाने का संकेत देता है।

वार्मबियर के माता-पिता ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के खिलाफ गलत व उपेक्षापूर्ण तरीके मौत का मुकदमा अप्रैल में दायर किया था और पहली सुनवाई के लिए वह बीते सप्ताह अदालत में पेश हुए थे।

उन्होंने उत्तर कोरियाई सरकार पर एक अरब डॉलर से ज्यादा का मुकदमा दायर किया था। उनका कहना है कि उनके बेटे व परिवार ने कष्ट का सामना करना पड़ा है।

होवेल ने उत्तर कोरिया को ‘यातना, बंधक बनाने व ओटो वार्मबियर की अतिरिक्त न्यायिक हत्या’ व साथ ही साथ उसके माता-पिता की चोटों का जिम्मेदार पाया।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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