दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। वाड्रा ने 20 सितंबर से आठ अक्टूबर तक स्पेन की यात्रा की इजाजत मांगी है। वाड्रा लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से गुरुवार को कहा कि वाड्रा को अगर स्पेन व दूसरे देशों की यात्रा की इजाजत दी गई तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं। गुरुवार को अदालत ने वाड्रा की याचिका पर शुक्रवार दोपहर दो बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन शुक्रवार को स्पेशल जज अरविंद कुमार ने उन्हें 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी।
इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को एक अप्रैल को अग्रिम जमानत मिली थी। पिछली सुनवाई में वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट से कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने से जुड़ी अर्जी को सार्वजनिक नहीं किया जाए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या विदेश यात्रा की इजाजत वाली अर्जी को सार्वजनिक करने से रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा को कोई खतरा है?
गौरतलब है कि अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी, लेकिन ब्रिटेन जाने की इजाजत नहीं दी थी। ईडी ने आशंका जताई थी कि वाड्रा को यदि ब्रिटेन भेजा गया तो वह सबूत नष्ट कर सकते हैं।
(इनपुट: आईएएनएस)