नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोमदत्त को एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। सोमदत्त ने 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया था।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने विधायक को सजा सुनाई। सोमदत्त सदर बाजार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।
अदालत ने दो लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से एक लाख रुपये पीड़ित पंडित संजीव राणा को दिए जाएंगे। सोमदत्त को 29 जून को दोषी करार दिया गया था।
दिल्ली में 2015 के चुनावों के दौरान सोमदत्त 50 लोगों के साथ गुलाबी बाग गए और राणा के घर के दरवाजे की घंटी बजाई। जब राणा ने इस पर आपत्ति जताई, तो उन पर सोमदत्त के समर्थकों द्वारा हमला किया गया।