हाथरस मामले के 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

  • Follow Newsd Hindi On  

हाथरस (उप्र), 12 फरवरी (आईएएनएस)। हाथरस की 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में विशेष एससी/एसटी अदालत ने 4 आरोपियों में से 2 की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पीड़ित के वकील भागीरथ सिंह ने कहा कि रवि और लवकुश ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम विशेष कोर्ट के जज बी.डी. भारती ने खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले महीने अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।


सीबीआई ने हाथरस की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें संदीप, रवि, रामू और लवकुश को आरोपी बनाया था। इन पर आईपीसी की धारा 302, 376, 376डी और एससी/एसएटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने 11 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था और उसके 2 दिन बाद से जांच शुरू की थी। यह मामला पिछले साल सितंबर में सुर्खियों में आया था जब लगभग 10 दिनों तक जिंदगी से जूझने के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। वहीं रातों-रात उसके शव का अंतिम संस्कार करने से मामला विवादों में घिर गया था।

–आईएएनएस


एसडीजे-एसकेपी

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)