IRDA ने बीमा कंपनियों को दिया निर्देश, कोरोना के इलाज के लिए 2 घंटे के भीतर निपटाएं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

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IRDA ने बीमा कंपनियों को दिया निर्देश, कोरोना के इलाज के लिए 2 घंटे के भीतर निपटाएं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

देश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने देश की सभी बीमा कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अथॉरिटी ने अपने निर्देश में कहा कि बीमा कंपनियों को कोरोना के इलाज के लिए क्लेम आवेदन का दो घंटे के भीतर निपटान करना होगा। ताकि पीड़ित मरीज को पैसों के चलते परेशानियों का सामना न करना पड़े।

आईआरडीए (IRDA) से अपने निर्देश में कहा है कि सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कोरोना वायरस महामारी में कैशलेस उपचार और अस्पताल से फाइनल डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट पर दो घंटे के अंदर निर्णय लिया जाए। आईआरडीए ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के तत्काल सेटलमेंट के लिए नए और अहम मानदंड जारी किए हैं। इससे बीमाधारी पीड़ित मरीज को परेशान न होना पड़े।


सर्कुलर में कहा है, ”कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव को कम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम का निपटान बहुत त्वरित तरीके से करना होगा।”

अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि हॉस्पिटल से फाइनल बिल या डिस्चार्ज की सूचना मिलने पर बीमाकर्ताओं को दो घंटे के अंदर अपने फैसले की सूचना मरीज और अस्पताल को देनी होगी। बीमाकर्ताओं से कहा गया है कि अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें।


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