कोलकाता, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| सीबीआई को एक बड़े झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शारदा चिटफंड घोटाला मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुमार को इसके लिए 50,000 रुपये का निजी मुचलका और जमानत भरने के लिए कहा।
जस्टिस एस. मुंशी और जस्टिस एस. दासगुप्ता की पीठ ने कुमार को यह भी आदेश दिया कि जब भी सीबीआई करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाए वह उसके सामने पेश होंगे।
साथ ही, अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि उसे जब भी कुमार से पूछताछ करना हो तो उन्हें 48 घंटे पहले नोटिस भेज दिया करे।