कंदील बलोच हत्या मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा

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इस्लामाबाद, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया स्टार और मॉडल कंदील बलोच की हत्या मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

डॉन न्यूज के मुताबिक, धार्मिक मुफ्ती अब्दुल कावी सहित मामले में नामजद किए गए बाकी संदिग्धों को अदालत ने बरी कर दिया।


गुरुवार को न्यायाधीश इमरान शफी ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा मामले में अपनी दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुख्य आरोपी, बलूच के भाई मुहम्मद वसीम ने 2016 में ‘इज्जत’ के नाम पर अपने घर पर कंदील की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

बाद में उसने कंदील बलोच की हत्या की बात कबूल कर ली। उसका कहना था कि सोशल मीडिया पर कंदील द्वारा पोस्ट किए गए बोल्ड वीडियो और बयानों से बलूच परिवार के नाम की बदनामी हो रही थी। मामले में उसके एक अन्य भाई शाहीन को भी नामजद किया गया था।


अगस्त में, कंदील के माता-पिता ने अदालत में एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने हत्यारों को माफ कर दिया है और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर देना चाहिए लेकिन एक ट्रायल कोर्ट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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