कॉरपोरेट लोगों के लिए इन्सॉल्वेंसी नियम संशोधित

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नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)| इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) ने कॉरपोरेट लोगों की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए नियमों में संशोधन किया है। यह गुरुवार से प्रभावी भी हो गया है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि कुछ संशोधन इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अधिनियम 2019 के परिणामस्वरूप हैं, जो पांच अगस्त, 2019 को लागू हुआ।

बयान में कहा गया, “इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूश्न प्रोसेस फॉर कॉरपोरेट पर्सन्स)(तीसरा संशोधन) रेगुलेशंस 2019 को 28 नवंबर, 2019 को अधिसूचित किया।”


इस संशोधन में नियम ’25ए’ शामिल किया गया है, जिसके अनुसार, “अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्येक वित्तीय लेनदार के संदर्भ में या सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से अपना वोट डालेगा, जिसे वह सब धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार रिप्रजेंट करता है।”

 


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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