नई दिल्ली। हाल ही में सूरत के एक कोचिंग संस्थान में हुई दुर्घटना को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर निजी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए केंद्र को आदेश देने की मांग की गई।
सूरत के एक कोचिंग संस्थान में लगी आग में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, इनमें से अधिकतर विद्यार्थी थे।
जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि शीर्ष अदालत को निजी कोचिंग संस्थानों के नियमितीकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए और उनके संचालन के लिए न्यूनतम मानक विकसित करने की सलाह देना चाहिए।
याचिका के अनुसार, “हर नए नियमों में शुरुआती विरोध होता है। लेकिन शुरुआती समस्याओं के बावजूद, याचिकाकर्ता का यह विचार है कि कोचिंग कक्षाओं के नियमितीकरण से छात्रों, उनके अभिभावकों और कोचिंग कक्षाओं को चलाने वाले लोगों के लिए बेहतरीन स्थिति पैदा होगी।”
याचिका में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर अब अत्यावश्यक और शैक्षणिक प्रणाली के समानांतर खड़े हो गए हैं, जोकि देश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे नियमित किया जाना अभी बाकी है।