Unlock 4.0 Guidelines: नोएडा में बढ़ाई गई धारा 144, जान लें ये जरूरी नियम और शर्तें

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Section 144 extended in Noida know these important terms and conditions

Unlock 4.0 Guidelines: उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के लिए भी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक नोएडा पुलिस और प्रशासन ने यहां धारा-144 बढ़ा दी है। जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके लिए पुलिस ने गाइडलाइंस जारी करके लोगों से उनका पालन करने को कहा है।

नोएडा में धारा 144 लागू होने की वजह से एक ही जगह पर चार या उससे ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह धारा-144 का उल्लंघन होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि आपको किन बातों का खास ध्यान रखा होगा।


जान लें नियम और शर्तें:

– इमर्जेंसी को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में किसी का भी जाना-आना फिलहाल प्रतिबंधित होगा।

– एहतियात के तौर पर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।


– सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, सभागार और इस तरह के अन्य स्थान भी 30 सिंतबर तक रहेंगे बंद।

– सामाजिक, अकैडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां 20 सितंबर तक बैन रहेंगी।

-इसके बाद सिर्फ 100 लोगों की उपस्थिति में इन्हें आयोजित किया जा सकता है।

– वीकेंड के दौरान भी लॉकडाउन लागू रहेगा।

-शनिवार और रविवार को इमर्जेंसी सेवाओं को छोड़कर बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

– घर से बाहर निकलने पर मास्क या फेस कवर लगाना जरूरी है।

– गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का बाहर निकलना बैन रहेगा।

आपको बता दें कि नोएडा के गौतमबुद्ध नगर में सोमवार को कोविड-19 के 129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 80 लोग इससे ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में इस संक्रमण से अबतक 45 लोगों की मौत हुई है। अब तक 7,960 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए जा चुके हैं।

वहीं 6,860 लोग उपचार के दौरान ठीक हो कर घर जा चुके हैं, जबकि 1054 मरीजों का यहां के विभिन्न अस्पतालों (Hospitals) में उपचार चल रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है।

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