सिंध हाईकोर्ट का फरमान : बिलावल भुट्टो को फूलप्रूफ सुरक्षा दें

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कराची, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रांतीय सरकार को पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया।

जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति करीम खान आगा और न्यायमूर्ति अमजद अली साहितो की दो सदस्यीय पीठ ने 2016 में पीपीपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। इस याचिका में पार्टी ने बेहतर सुरक्षा की मांग की है।


याचिका में सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील दी गई है कि बिलावल की जान को खतरा है। पार्टी ने बिलावल को व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के साथ टिंटेड विंडो वाले बुलेटप्रूफ वाहनों में यात्रा करने की अनुमति मांगी है। याचिका में बिलावल के हवाले से कहा गया है, दहशतगर्दो के हमले में मेरी मां ने भी अपनी जान गंवाई है।

सुनवाई के दौरान सहायक अटॉर्नी जनरल ने पीठ को सूचित किया कि राजनेताओं की सुरक्षा को रेखांकित करने वाली कोई नीति नहीं है।

याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने टिंटेड वाहनों और व्यक्तिगत सुरक्षा की अनुमति दी और साथ ही सिंध सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्थानों का दौरा करने पर पीपीपी अध्यक्ष को फूलप्रूफ सुरक्षा दें।


–आईएएनएस

एकेके/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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