देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के दक्षिणी इलाके में सम्पत्ति खरीदना अब और महंगा हो जाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर नगर (एसडीएमसी) ने सम्पत्ति खरीद पर लगने वाली ट्रांसफर ड्यूटी के साथ-साथ प्रोफेशनल टैक्स में भी बढ़ोतरी कर दी है। वहीं अनाधिकृत कॉलोनियों में राहत देते हुए साल 2004-05 से 2018-2019 तक के हाउस टैक्स को माफ कर राहत दी गई है।
सिविक सेंटर में सोमवार को दक्षिण दिल्ली की महापौर अनामिका की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में इन प्रस्तावों को पास किया गया है। हालांकि, विपक्ष ने सम्पत्ति कर बढ़ाए जाने का विरोध किया। विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को छोड़ बाहर चले गए। नेता सदन नरेंद्र चावला ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने साल 2003 से सम्पत्ति पर किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया था।
दरअसल जब दिल्ली सरकार (Delhi Government) निगम का 1300 करोड़ रुपये का ग्लोबल शेयर नहीं दे रही है तो निगम को अपनी आय बढ़ाने के कुछ अन्य तरीके तलाशने पड़ रहे हैं। जब सरकार शराब पर कोरोना टैक्स बढ़ा सकती है तो फिर निगम सम्पत्ति खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी के साथ प्रोफेशनल टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सकती।
सम्पत्ति की खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी टै (Duty Tax) में एक फीसदी का इजाफा किया गया है। सम्पत्ति चाहे महिला के नाम पर खरीदी जाए या फिर पुरुष के नाम पर या फिर किसी कंपनी के नाम पर, अब निगम इस पर सर्किट रेट के हिसाब से एक प्रतिशत टैक्स (Tax) वसूलेगा। नौकरीपेशा लोगों के वेतन से भी प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जाएगा।
सम्पत्ति खरीद पर 25 लाख रुपये से ऊपर की राशि पर यह टैक्स लगेगा। वहीं जिस शख्स का वेतन (Salary) 50 हजार रुपये होगा उस पर 100 रुपये प्रतिमाह टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा जिस कारोबारी की आय छह लाख से लेकर नौ लाख रुपये होगी उससे भी 1200 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा।