सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून पर अपना फैसला बदला

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 नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (उत्पीड़न से संरक्षण) 1989 कानून के तहत अपने पहले के फैसले को दरकिनार कर दिया।

 उस फैसले में इस कानून के तहत अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले जांच की बात कही गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।


अदालत ने उन दिशा-निर्देशों को याद किया, जिसमें सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व मंजूरी दी गई थी। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत पर जोर दिया था। अब एससी-एसटी एक्ट के तहत किसी की भी बिना जांच, सीधे गिरफ्तारी हो सकती है।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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