‘टाटा, वाडिया को मानहानि मामला सुलझाने को बात करनी चाहिए’

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नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नुस्ली वाडिया और रतन टाटा को मानहानि मामले में अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए आपास में बात करनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट को इन आरोपों के पीछे की वजह की जानकारी नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “आप दोनों को बात करनी चाहिए।” कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि यह सुझाव एक विचार है, इस मामले में कानून नहीं है।


इस पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं।

वाडिया ने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की है। वाडिया ने ऐसा साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद टाटा कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के पद से खुद को हटाने जाने के बाद किया।

टाटा ने लगातार कहा है कि बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। वरिष्ठ वकील सी.ए. सुंदरम ने कोर्ट से कहा कि अगर विपक्षी पार्टी अपने आरोपों को वापस लेती है तो उनके मुवक्किल मामले को वापस लेने के लिए तैयार हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट बंबई उच्च न्यायालय के निष्कर्षो को मंजूरी दे सकती है कि टाटा का वाडिया को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था।


प्रधान न्यायाधीश ने वाडिया के वकील को कहा कि दूसरे पक्ष को आपके संबंध में कुछ शिकायत है, और वे कानून के अनुसार, कार्रवाई कर सकते हैं।

वकील ने जोर देकर कहा कि उनका मामला कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने एक विशेष प्रस्ताव जारी किया और विवरण मीडिया को भेज दिया।

चूंकि शीर्ष कोर्ट इस मामले पर आदेश पारित करने के मध्य में है, वाडिया के वकील ने कहा कि मुकदमा लंबित है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का इरादा इस मामले को खत्म करना है। वाडिया के वकील ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से निर्देश लेने की जरूरत है और अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया।

बंबई हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत द्वारा टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के साथ इसके वर्तमान चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन व कंपनी के आठ निदेशकों के खिलाफ नुस्ली वाडिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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