तमिलनाडु के कानून मंत्री ने वेदांता पर शीर्ष अदालत के फैसले का किया स्वागत

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चेन्नई, 18 फरवरी (आईएएनएस)| तमिलनाडु के कानून मंत्री सी.वी. शणमुगम ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी नहीं देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने स्टरलाइट कॉपर नाम से पहचाने जाने वाले प्लांट को दिसंबर 2018 में खोलने का आदेश दिया था।

यहां पत्रकारों से शणमुगम ने कहा, “तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि एनजीटी के पास सरकार द्वारा प्लांट को बंद करने के आदेश पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।”


उन्होंेने कहा, “यह तमिलनाडु सरकार की जीत है। अगर कंपनी राहत के लिए उच्च न्यायालय जाती है तो राज्य सरकार इस मामले का सामना करेगी।”

तूतीकोरिन में मई 2018 में विरोध प्रदर्शन के हिंसात्मक रूप अख्तियार कर लेने के बाद पुलिस फायरिंग में 13 लोग मारे गए थे और कई अन्य गायल हो गए थे, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट कॉपर को बंद करने के आदेश दिए थे।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने कंपनी के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें उसने संचालित करने के लिए दी गई अनुज्ञा (सहमति) को नवीनीकृत करने की मांग की थी।


वेदांता की अपील पर एनजीटी ने तमिलनाडु सरकार के प्लांट को बंद करने के आदेश को दरकिनार कर टीएनपीसीबी को तीन सप्ताह के भीतर कंपनी को नई अनुज्ञा जारी करने के आदेश दिए थे।

कई सालों पहले जब से कॉपर स्मेल्टर प्लांट को तूतीकोरिन में स्थापित करने की अनुमति मिली तब से लोगों द्वारा इसे प्रदूषणकारी उद्योग बताते हुए इसका विरोध किया जाता रहा है।

एनजीटी के आदेश के खिलाफ टीएनपीसीबी द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी नहीं दी।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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