टूलकिट मामला : दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला 23 फरवरी को

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नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की ओर से दायर जमानत याचिका पर 23 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों के तर्क को तीन घंटे से अधिक समय तक सुना और मामले पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।


21 वर्षीय कार्यकर्ता को शुक्रवार को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया था कि वे सह-अभियुक्त शांतनु मुकुल के साथ उसका सामना करने के लिए उसकी हिरासत की मांग कर रहे हैं, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे।

किसानों के आंदोलन से जुड़े टूलकिट साजिश मामले में देशद्रोह के आरोप का सामना करने वाले रवि को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उसे पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

–आईएएनएस


आरएचए/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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