नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)| नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कहा कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया के पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी और उनकी पत्नी मधुरिमा बख्शी को विदेश जाने के लिए डिपॉजिट के तौर पर पांच-पांच करोड़ रुपये जमा करने होंगे। बख्शी ने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। इस पर न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उन्हें जरूरी अनुमति के लिए गुरुवार तक राशि को जमा करना होगा।
पीठ ने बख्शी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर पूर्व मैकडॉनल्ड्स इंडिया के प्रमुख डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) का उल्लंघन कर सकते हैं तो वह एनसीएलएटी के निर्देश का भी उल्लंघन कर सकते हैं।
बीते महीने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डीआरटी, डीआरएटी और एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बिना बख्शी को देश छोड़ने पर रोक लगा दी, जब तक कि हुडको का करीब 175 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया नहीं जाता।