नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा लाए गए नए तथ्यों पर गौर करेगा। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल चाहते हैं कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर विचार करने के लिए कथित तौर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के टेप पर विचार किया जाए।
अदालत ने कहा, “आप पहले ही तर्क दे चुके हैं कि बागी कर्नाटक के विधायकों को मुंबई ले जाया गया था। हमने पहले ही सब कुछ नोट कर लिया है।”
शीर्ष न्यायालय ने पहले ही अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, और इसे जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा।
सिब्बल चाहते थे कि टेप में रिकॉर्ड कर्नाटक के मुख्यमंत्री के भाषण को रिकॉर्ड पर लिया जाए, इसपर शीर्ष अदालत ने सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा, “हमने बड़े पैमाने पर सब कुछ कवर किया है। इसकी प्रासंगिकता क्या है?”