Muzaffarpur Shelter Home Case: ब्रजेश ठाकुर पर ईडी ने कसा शिकंजा, कई संपत्ति पर चिपकाया नोटिस

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Muzaffarpur Balika Grih case

Muzaffarpur Shelter Home Case: मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ एक बार फिर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ईडी ने मुजफ्फरपुर से पटना और दिल्ली समेत उत्तर बिहार के अलग-अलग जिलों में  ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को तेज कर दी है।

एक साल पहले ही ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को लेकर केस दर्ज किया था जिसके बाद ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे और पत्नी से पटना में पूछताछ की थी। समस्तीपुर के अमीरगंज स्थित ब्रजेश ठाकुर के मकान को अटैचमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है जबकि मुजफ्फरपुर में भी ईडी सम्पत्ति जब्ती की कार्रवाई करेगी।


बीते साल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी, बोचहां, मुशहरी व सकरा और समस्तीपुर की संपति को अटैच करने को नोटिस चिपकाया था। अब मनी लॉड्रिंग का केस भी दर्ज हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी बहुत जल्द अटैच संपत्ति को जब्त कर सकती है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है।

दायर की गई चार्जशीट में 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जिक्र है जो ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बालिका गृह संचालित करने वाली संस्था को साढ़े सात करोड़ से अधिक की राशि बालिका गृह संचालित करने के लिये दी गई।

ईडी पटना की विशेष अदालत में इस मामले में 26 अगस्त को चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन तमाम संपत्तियों को प्रोविजनल अटैचमेंट करना ईडी ने शुरू की है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में जनवरी 2020 में ब्रजेश ठाकुर समेत उनके तमाम सहयोगियों के खिलाफ सजा सुनाई थी।


इसके साथ ही ब्रजेश ठाकुर पर इस मामले में 32 लाख का जुर्माना लगा था और उम्रकैद जेल में रहने की सजा कोर्ट ने दी थी। ब्रजेश के  साथ ही 19 लोग इस मामले में सजा सुनाई गई थी। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण, मारपीट सहित कई गंभीर धाराओं में सीबीआई जांच के बाद साकेत कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

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