Ayodhya Verdict: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है। जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है।
राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाएगी केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को दी जाए। 2.77 एकड़ ज़मीन हिन्दुओं के पक्ष में रहेगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाएगी। ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा का प्रतिनिधि भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया। अदालत ने इसके साथ यही भी माना देवता एक कानूनी व्यक्ति हैं।