बाल श्रम कानून के तहत मामलों में 509 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी : रिपोर्ट

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कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन (केएससीएफ) ने बाल श्रम पर एक शोध अध्ययन किया, जिसके अनुसार 2017 के बाद से बाल श्रम कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या में 509 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि केएससीएफ ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के कार्यान्वयन में होने वाली कमियों की पहचान करने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों के उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से अध्ययन ‘बाल श्रम को और अधिक जाने’ पर कार्य किया।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरटीआई कानून के तहत मांगी गई जानकारी के आधार पर यह पता चलता है कि 2017 के बाद से बाल श्रम कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या में 509 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

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