CoronaVirus: बिहार में कोरोना को महामारी घोषित किया गया, सरकारी आदेश को नहीं माना तो होगी जेल

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CoronaVirus: बिहार में कोरोना को महामारी घोषित किया गया, सरकारी आदेश को नहीं माना तो होगी जेल

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बिहार सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है।  केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य में महामारी कानून लागू कर दिया है। इस महामारी अधिनियम के तहत अब जुर्माना भी वसूला जाएगा और सख्ती भी बरती जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इसे पहले ही महामारी घोषित कर चुका है।

सरकारी आदेश को नहीं माना तो होगी सजा

कोरोना को महामारी घोषित करने के लिए बिहार सरकार ने 123 साल पुराने एक्ट का सहारा लिया है। कानून के तहत कोरोना के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। इसके लिए जिलाधिकारियों को जरूरी शक्तियां दी गई है, जिसके लागू होने के बाद पटना के सारे शॉपिंग मॉल बंद होंगे। इसके अलावा प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को जेल भी भेज सकती है। इसे नहीं मानने वालों को 6 महीने के कैद की सजा और एक हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है।


बिहार सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश

बताया जा रहा है कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्क्रीनिंग के जरिये ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जायेगी। कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्कीनिंग के दौरान अस्पतालों को मरीजों का पूरा विवरण रखना होगा। वे कब विदेश गये, किन देशों की यात्रा की है या फिर कब और कैसे कोरोना के किसी संदिग्ध मरीज के संपर्क में आये हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पीटल या निजी जांच घर कोरोना वायरस की जांच नहीं करेगा। कोरोना से संबंधित सारे जांच सरकार द्वारा तय केंद्रों पर ही होंगे।

बिहार के किसी व्यक्ति ने अगर 29 फरवरी के बाद विदेश का दौरा किया है तो उसे बिहार लौटते ही सबसे पहले सरकारी अस्तपाल में रिपोर्ट करना होगा। उसकी जांच होगी और फिर जो निर्देश दिया जायेगा उसका पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश से लौटा है या फिर कोरोना के किसी संदिग्ध मरीज के संपर्क में आया है तो उसे अपने घर में ही 14 दिनों के आइसोलेशन में रहना होगा। लेकिन अगर उसमें कोरोना का कोई भी लक्षण पाया जाता है, उसे तत्काल अस्तपाल में भर्ती कराना होगा। उसके बाद उसका इलाज सरकार द्वारा तय की गयी प्रक्रिया के मुताबिक होगा। विदेश से लौटे व्यक्ति या किसी दूसरे संदिग्ध मरीज की जानकारी तत्काल सिविल सर्जन कार्यालय को देनी होगी।

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इसके अलावा संबंधित जिलों के डीएम किसी भी पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी भी बंद कर सकते हैं और इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर एक साथ कई लोगों के जुटने पर भी मनाही हो गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई भ्रामक या गलत समाचार चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।


बता दें, बिहार में कोरोना को लेकर सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगातार जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद की गई हैं। एहतियातन पब्लिक प्लेस में भी साफ -सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद कर दिये गए हैं।


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