कोरोना: मुंबई में खुले में थूकने पर 1 हजार जुर्माना, बीएमसी ने 1 दिन में वसूले 1.11 लाख रुपये

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कोरोना वायरस: दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर थूका तो 2,000 रुपया जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। गुरुवार को मुंबई में कोरोना वायरस के दो और नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एक 22 साल की युवती और एक 49 साल की महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस के शिकार हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए बीएमसी ने साफ-सफाई पर जोर लगा दिया है। बीएमसी ने मुंबई में सार्वजानिक स्थानों पर थूकने वालों से 1,000 रुपये जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। इसके लिए मार्शलों को खास तौर सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।

बीएमसी ने पिछले एक दिन में 111 लोगों से एक लाख 11 हजार रुपये जुर्माना वसूला। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने कहा, ‘भीड़भाड़ वाले स्थानों पर थूकने से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए इसे रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।’ उन्होंने बताया, ‘पहले सार्वजानिक स्थानों पर थूकने वाले 200 रुपये जुर्माना वसूल किया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।’ उनका मानना है कि जुर्माना बढ़ाने से लोग खुले में थूकने से बचेंगे। बुधवार शाम तक 111 लोगों से एक लाख 11 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।


इसके अलावा मुंबई में दुकानें खोलने और बंद होने का समय निर्धारित करने का अधिकार भी बीएमसी को दिया गया है। सरकार ने दुकानदारों से अपील की है कि वे दुकानों के खोलने और बंद करने का समय खुद ही तय करें, ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके। इसके लिए यह उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई दुकानदार सुबह के वक्त दुकान खोलता है, तो शाम के वक्त बंद रखे। इस बारे में फैसला उसे खुद करना है। दुकानदार एक दिन दुकान खोलकर दूसरे दिन बंद भी रख सकता है। हालाँकि मेडिकल स्टोर, दूध, खाद्य पदार्थ, सब्जी, किराना की दुकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा।


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