गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने बीजेपी विधायक और राज्य के शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडास्मा (Bhupendrasinh Chudasama) का निर्वाचन रद्द कर दिया है। उनकी चुनावी जीत के खिलाफ दायर याचिका में हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता भूपेंद्र सिंह चुडास्मा ने धोलका विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड़ के खिलाफ 327 वोटों से जीत हासिल की थी।
अश्विन राठौड़ ने चुडास्मा की जीत को अवैधानिक करार देते हुए उनके खिलाफ चुनावी याचिका दायर किया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा गया कि चुडासमा ने अनुचित तरीकों से चुनाव जीता। उन्होंने मतगणना में कदाचार और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड ने अपनी याचिका में कहा है कि पीठासीन अधिकारी ने उनको मिले 429 पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए, जिसके चलते चूडास्मा 327 मतों से विजयी घोषित हो गए। उन्होंने पोस्टल बैलेट में मिले वोटों के पुनर्सत्यापन की मांग भी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
कांग्रेस प्रवक्ता बोले- सत्यमेव जयते
गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पार्टी चुडास्मा के साथ है। पार्टी आला कमान से बातचीत के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। वहीं, कांग्रेस ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया, ‘सत्यमेव जयते’।
सत्य मेव जयते । ?
— Shaktisinh Gohil (@shaktisinhgohil) May 12, 2020
बता दें कि चुडास्मा ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ज्ञात हो कि भाजपा उम्मीदवार चुडास्मा को इस चुनाव में 71 हजार 530 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के अश्विन राठौड को 71 हजार 203 वोट मिले थे।