Income Tax Return: आयकर रिटर्न भरते समय इन 10 चीजों का रखें खास ध्यान

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आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Income Tax Return: कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान पैसों को लेकर सभी के साथ परेशानी हो रहा है। ऐसे में अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन्हीं जरूरत की चीजों में से एक है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग।

कोरोना महामारी के चलते आयकर विभाग ने लोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए रिटर्न फाइलिंग में थोड़ी रियायत दी है। इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है।


इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त वक्त बेहद सचेत रहना चाहिए आर इस 10 चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए-

26 एएस

फॉर्म 26AS भी आपके आईटीआर फाइल करते समय अपने पास रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।  यह एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो आपके द्वारा प्राप्त की गई आय के सभी स्रोतों, सेलरी और इनकम पर काटे गए टैक्स को दर्शाता है।


आप अपने 26AS को TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न फाइल दाखिल करते समय, यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में आपकी सैलरी से घटाया गया टैक्स 26AS से मैच करता है या नहीं और आपके आईटीआर आपके द्वारा बताए गए नंबर और आपके फार्म 26AS से मैच करता हो।

फॉर्म 16

फॉर्म 16 एक वेतनभोगी व्यक्ति के लिए रिटर्न दाखिल करते समय अपने पास रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। फॉर्म 16 आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाण पत्र है जो आपकी आय पर टीडीएस (TDS) के लिए सत्यापन के रूप में कार्य करता है।

अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको फॉर्म 16 को लेने से फाइलिंग प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर काम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि टैक्स की गणना और इनकम की गणना आईटीआर फॉर्म में दिए गए हैं।

फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C

यह फॉर्म आपके बैंक द्वारा ब्याज आय पर टीडीएस कटौती (जैसे बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) के लिए जारी किया जाता है।

यदि आपने वित्त वर्ष के दौरान कोई अचल संपत्ति या कोई संपत्ति बेची है, तो खरीदार ने टैक्स की राशि में कटौती करने के बाद आपको भुगतान किया होगा। खरीदार फिर आपको फॉर्म 16 बी की एक कॉपी  प्रदान करेगा जो आपकी संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस को दर्शाता है।

फॉर्म 16 सी आमतौर पर किरायेदारों द्वारा अपने मकान मालिकों को मकान मालिक को किराए का भुगतान करते समय किए गए टीडीएस कटौती के लिए प्रदान किया जाता है।

कर-बचत विकल्पों के प्रमाण

आमतौर पर आपके आईटीआर दाखिल करते समय इसकी मांग नहीं की जाती है, ऐसे भुगतानों का प्रमाण अपने पास में रखना सबसे अच्छा है। यह मात्रा की सटीकता के साथ-साथ प्रमाण की आवश्यकता होने पर सुविधा सुनिश्चित करता है।

ऐसे दस्तावेजों के उदाहरणों में ये शामिल हैं:

80 सी, 80 डी, और 80 ई के तहत निवेश प्राप्तियां

बीमा प्रीमियम भुगतान प्राप्तियां

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान प्राप्तियां

ईपीएफ, पीपीएफ, टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड आदि में किए गए निवेश का प्रमाण।

होम लोन स्टेटमेंट (कुछ सीमा तक ब्याज और मूलधन का दावा कर सकते हैं), आदि।

पूंजीगत लाभ का विवरण

हम कई बार अपने पूंजी लेनदेन का विवरण शामिल करना भूल जाते हैं जो बाद में समस्याओं का कारण बनती हैं। अपने वित्तीय बाजारों के लेन-देन (जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट, ईटीएफ यूनिट इत्यादि की बिक्री), किसी भी परिसंपत्ति का विवरण जो आपने वित्त वर्ष के दौरान बेचा है, इत्यादि का विवरण रखना सबसे अच्छा है।

इन लेन-देन के विवरणों को दस्तावेजी सबूतों जैसे कि संपत्ति के लिए बिक्री और खरीद विलेख, दलाल लेनदेन रिपोर्ट और शेयरों के लिए होल्डिंग स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस से म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट आदि द्वारा समर्थित होना चाहिए।

सूचीबद्ध शेयरों का विवरण

यदि आप एक असूचीबद्ध कंपनी के शेयर रखते हैं, तो आईटीआर-2 में इसको जानना आपके लिए अनिवार्य है। अपने पैन कार्ड की कॉपी के साथ अपने निवेश का विवरण प्रदान करना जरूरी है।

ब्याज प्रमाणपत्र

ब्याज प्रमाण पत्र बैंकों और डाकघरों द्वारा ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं। यह ग्राहक को वर्ष के लिए भुगतान की गई कुल ब्याज राशि दिखाते हैं। इन्हें अपने पास में रखने से ब्याज आय में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है और वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज आय का आकलन करने में शामिल कार्य को कम कर देता है।

अपडेट पासबुक

वित्तीय वर्ष के कम से कम 1 अप्रैल तक (1 अप्रैल 2020) तक पासबुक अपडेट होनी चाहिए। अपडेट यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास आपके लेनदेन के सभी विवरण हैं जो आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं।

पहचान प्रमाण

रिटर्न भरते समय आपका पैन और आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। फाइलिंग के दौरान अपना आधार नंबर कोट करना अनिवार्य है।

बैंक खाता विवरण

आईटीआर दाखिल करते समय, फाइलर को उसके द्वारा रखे और संचालित सभी बैंक खातों का खुलासा करना चाहिए। प्रदान किए जाने वाले विवरण में खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक IFSC और MICR शामिल हैं। हम इन विवरणों को भरते समय आपकी पासबुक को अपने पास में रखने की सलाह देते हैं।

PS: आपको अपने बैंक खाते को उस खाते के लिए पैन से पूर्व-लिंक करना होगा जिसमें आप चाहते हैं कि

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