जम्मू कश्मीर: फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म, 7 महीने बाद होंगे आजाद

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जम्मू कश्मीर: फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म, सरकार ने दिए आदेश

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने तत्काल प्रभाव से फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का आदेश दिया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पिछले महीने 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट हैं।

जम्मू कश्मीर: फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म, सरकार ने दिए आदेश


तीन बार के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान हिरासत में लिया गया था। उन्हें अपने घर पर ही नजरबंद किया गया था। अब लगभग 7 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म कर दिया है। उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट(PSA) के तहत कार्रवाई की गई थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने वाले शख्स को 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया जा सकता है।

अब्दुल्ला पर 17 सितंबर को पीएसए लगाया गया था और इसके बाद वह श्रीनगर में लगातार अपने आवास में में ही हिरासत में थे। इस दौरान उनके आवास को ही उप-जेल घोषित कर दिया गया था। इससे पहले दिसंबर महीने में फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। शनिवार (14 मार्च) को उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने जा रही थी। इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है।

बेटे उमर अब्दुल्ला ने नजरबंदी में मनाया 50वां जन्मदिन

बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी नज़रबंद किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नजरबंदी में ही अपना 50वां जन्मदिन मनाया। मालूम हो कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से ही दोनों बाप-बेटे नजरबंद हैं। पिता फारूक अब्दुल्ला को उनके घर में ही जेल बनाकर नजरबंद किया गया था। जबकि उनसे कुछ दूर पर स्थित श्रीनगर के एक गेस्टहाउस को जेल बनाकर उमर अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया है।


उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती, आईएएस अफसर से नेता बने शाह फैसल समेत कई नेताओं पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अभी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शाह फैसल समेत कई नेता हिरासत में हैं।


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