रांची : जमानत के बदले कुरान की प्रतियां बांटने का आदेश कोर्ट ने लिया वापस, बताई ये वजह

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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर गिरफ्तार हुई ऋचा भारती मामले में नया मोड़ आया है। कुरान की प्रतियां बांटने की शर्त पर मिली जमानत के बाद ऋचा भारती ने इसे मानने से इंकार कर दिया। वहीं आज कोर्ट ने अपने इस आदेश को ही वापस ले लिया। कोर्ट  ने फैसला वापस लेने के पीछे आदेश का पालन कराने में दिक्कत का हवाला दिया है।

विवादित पोस्ट पर भेजा गया था जेल

12 जुलाई को सोशल साइट पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में ऋचा को जेल भेज दिया गया था। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने सशर्त जमानत दी थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित को 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटने का आदेश दिया था।


क्या था मामला

गौरतलब है कि रांची सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत करते हुए ऋचा भारती के खिलाफ पिठोरिया थाना में 12 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी  थी। इसकी सूचना डीसी एवं एसएसपी को भी दी थी। उसकी शिकायत पर ऋचा को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवती पर आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। इसके बाद रांची व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को आरोपी युवती को सजा के तौर पर कुरान की 5 प्रतियां बांटने का आदेश देने की शर्त पर जमानत दी थी। मगर जमानत के बाद युवती कोर्ट के फैसले को मानने से इंकार कर गई और फैसले को उपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया था।


रांची : जमानत के बदले कुरान की प्रतियां बांटने का आदेश कोर्ट ने लिया वापस, बताई ये वजह


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