लोकसभा चुनाव 2019 : मतदान केंद्रों पर न ले जाएं मोबाइल फोन, जानें चुनाव आयोग के नियम

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लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले दौर की वोटिंग आज  शुरू हो गई है। आज 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों वोटिंग हो रही है। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि मतदाता वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं।

आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए निर्वाचन आयोग ने 10.35 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में मतदान केन्द्रों की संख्या 10 फीसदी अधिक है।


आइए आपको बताते हैं मोबाइल फोन के अलावा मतदाताओं को मतदान केंद्र में किन चीजों को लेकर जाने की अनुमति नहीं है।

मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की सख्त मनाही है। मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारी  को अपना मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी।

जब तक किसी भी प्रकार की आपातकालीन या कॉल नहीं होती है पुलिस अधिकारी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।


भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन चार मतदताओं के जाने की अनुमति नहीं है।

मतदाता मतदान केंद्र में अपने साथ किसी भी प्रकार के हथियार और लिक्विड आइटम नहीं ले जा सकता है।

गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न होंगे। जिसमें पहले चरण के तहत 11 अप्रैल से शुरू हो गई है। वहीं आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी। जिसके बाद नतीजे 23 मई को आएंगे। बता दें, मतदाता शाम 6 बजे तक अपना वोट दे सकते हैं।

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