जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नज़रबंदी को खत्म करने का फैसला किया गया है। मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार ने उमर अब्दुल्ला की हिरासत ख़त्म कर उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था।
5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के बाद से उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया था। दोनों नेताओं पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) भी लगाया था। उमर पर आरोप था कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया था। उमर अब्दुल्ला के पिता फारुक अब्दुल्ला को 13 मार्च को रिहा किया गया है।
गौरतलब है कि इसी महीने उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से पूछा था कि अगले सप्ताह तक बताएं कि उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा रहा है या नहीं? साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर आप उमर अब्दुल्ला को रिहा कर रहे हैं तो उन्हें जल्द रिहा कीजिए या फिर हम हिरासत के खिलाफ उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई करेंगे। ज्ञात हो कि उमर अब्दुल्ला के साथ ही पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी हिरासत में हैं।