UP Unlock 4.0: उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्य में अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में तीस सितम्बर तक लागू रहेगा। यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी, हालांकि, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी और साथ ही 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।
इन गतिविधियों की छूट:
योगी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। वहीं 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कॉलेज जा सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों से लिखित रूप में सहमती लेनी होगी।
ये गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित:
– सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
– ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे।
-राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।
– पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी।
-कन्टेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगी।
– कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा।
-केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।