नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऑड-ईवन नियम से संबंधित कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए। ऑड-ईवन नियम अगले महीने 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगा। यहां एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साल 2016 में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपये थी।
केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके मंत्री भी योजना के दायरे में हैं। उन्होंने कहा, “दिल्ली केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ऑड-ईवन नियमों का पालन करना होगा।” उन्होंने कहा कि दिल्ली आने पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस नियम का पालन करने की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे।
ऑड-ईवन के दौरान सरकार चलाएगी दो हजार अतिरिक्त बसें
इसके अलावा दिल्ली मंत्रिमंडल ने ऑड-ईवन योजना के दौरान पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए ऑड-ईवन योजना के दिनों में अतिरिक्त सीएनजी संचालित बसों को संचालित करने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इन बसों की दरों को निर्धारित करने की भी मंजूरी दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “विभाग ने बताया कि वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने, सड़क की भीड़ को कम करने और चार से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन योजना के दिनों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को सीएनजी संचालित दो हजार अनुबंधित कैरिज बसों को चलाने की अनुमति दी गई है।”
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दिल्ली परिवहन निगम को ऑड-ईवन स्कीम के दौरान निजी ऑपरेटरों से पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त बसें लेने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि इस योजना के पहले और दूसरे चरण में किया गया था।बयान में बताया गया, “डीटीसी इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी। जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे।”
विभाग ने बताया कि निजी ऑपरेटरों को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से अपनी बसों की पेशकश करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि 2016 में पहले दो ऑड-ईवन कार्यक्रमों के दौरान किया गया था।कैबिनेट ने डीटीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा गठित समिति की सिफारिश के अनुसार बसों की विभिन्न श्रेणियों को काम पर रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
बता दें, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत वाहनों को चलाने के विशेष नियम बनाएं हैं। महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी, वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी।
(इनपुट आईएनएस से)