महाराष्ट्र में कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल को भेजे गए ये 6 नाम

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महाराष्ट्र में कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल को भेजे गए ये 6 नाम

महाराष्ट्र में कायम सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाना है। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर फ्लोर टेस्ट कराएंगे। प्रोटेम स्पीकर को सभी पार्टियां अपने व्हिप की जानकारी भी देंगी।

अब ऐसे में अहम सवाल यह है कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा। परंपरा के अनुसार, सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य या सबसे अधिक बार चुनकर आए विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में प्रोटेम स्पीकर बनाने में इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा या नहीं।


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महाराष्ट्र विधानसभा में वरिष्ठता के आधार पर 6 नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस के बालासाहेब थोराट और बीजेपी के कालीदास कलामकर के नाम भी शामिल है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के केसी पडवी, बहुजन विकास अगाडी पार्टी के हितेंद्र ठाकुर, पूर्व स्पीकर और एनसीपी नेती दिलीप वालसे पाटील और बीजेपी के बब्बन पचपुटे के नाम राज्यपाल को भेजे गए हैं। हालांकि बालासाहेब थोराट को कांग्रेस ने विधायक दल का नेता बना लिया है, जिससे उनके प्रोटेम स्पीकर बनने की संभावना कम लग रही है।

प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानें

प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम (Pro-tem) शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टैम्‍पोर (Pro Tempore) का संक्षिप्‍त रूप है। इस शब्द का अर्थ होता है- ‘कुछ समय के लिए।’ विधानसभा में प्रोटेम स्‍पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक विधानसभा अपना स्‍थायी विधानसभा अध्‍यक्ष (स्पीकर) नहीं चुन लेती।

प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाता है। सदन में जब तक विधायक शपथ नहीं ले लेते, तब तक उनको सदन का हिस्‍सा नहीं माना जाता। इसलिए सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ के बाद विधायक ही विधानसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक राज्यपाल सदन में वरिष्‍ठतम सदस्‍यों में से किसी एक को प्रोटेम स्‍पीकर के लिए चुनते हैं। यही व्यवस्था विधानसभा के अलावा लोकसभा के लिए भी लागू होती है।



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