PAN-Aadhaar Link: 31 दिसंबर है पैन-आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन, जल्द कर लें ये काम

  • Follow Newsd Hindi On  
PAN-Aadhaar Link: 31 दिसंबर है पैन-आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन, जल्द कर लें ये काम

अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। हालांकि, अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते।

31 दिसंबर है समयसीमा

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने की समयसीमा रखी थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया था।


How to link PAN-Aadhaar

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  • लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
  • अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें।
  • यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें।
  • इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक: SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।


(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)