उत्तर प्रदेश के 69 हजार असिस्टेंट टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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Supreme Court in favor of banning firecrackers

उत्तर प्रदेश के 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला भी करेगा कि परीक्षा के बीच में क्या कटऑफ बदलकर 60-65 फीसदी किया जा सकता है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी फैसला देगा कि बीएड स्टूडेंट इस पेपर में बैठने की योग्यता रखते हैं या नहीं। इस मामले में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में कहा कि सभी पक्षकार तीन दिनों के अंदर जो भी लिखित दलील पेश करना चाहते हैं वह पेश कर सकते हैं। अदालत ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।


मामले में शुक्रवार को शिक्षामित्रों की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और राकेश द्विवेदी की ओर से दलील दी गई कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 फीसदी और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 फीसदी रखा गया था। लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65-60 फीसदी कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है क्योंकि पेपर के बीच में कटऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दलील दी गई कि बीएड स्टूडेंट इस असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के लिए योग्यता नहीं रखते क्योंकि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। असिस्टेंट टीचरों के लिए ये जरूरी है कि आवेदक छह महीने का ब्रिज कोर्स करें।

SC ने 37 हजार पदों को भरने से रोका था

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील का उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया। यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने दलील दी कि कटऑफ तय करना गलत नहीं है और बीच परीक्षा में भी ये हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को यूपी सरकार से कहा था कि वह सहायक टीचरों की भर्ती के दौरान 37 हजार पदों को फिलहाल न भरे।

शिक्षा मित्रों की ओर से दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा अनुमान से बताया जा रहा है कि करीब 37 हजार शिक्षा मित्र हैं जिन्हें असिस्टेंट टीचर की परीक्षा में 40 से 45 फीसदी नंबर आए हैं। यूपी के 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। यूपी सरकार ने टीचरों की भर्ती में एग्जाम के बाद कट ऑफ तय किया था जिसे शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।



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