देशभर में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के लागू होने के बाद से चालान को लेकर अजब-गजब मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब एक नए मामले में ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर दिल्ली पुलिस ने रोका तो लड़की ने सुसाइड की धमकी दे दी। वहीं, लंबी बहस के बाद और आगे से ऐसा न करने की हिदायत के साथ पुलिस द्वारा लड़की को छोड़ देने की बात सामने आ रही है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद स्कूटी सवार लड़की चालान काटने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हेलमेंट फेंक कर मारने और अपनी जान देने की धमकी दे रही है। यह मामला शनिवार का बताया जा रहा है।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लड़की की स्कूटी की नंबर प्लेट भी टूटी हुई थी और हेलमेट में भी बेल्ट नहीं था। इसके अलावा वह फोन पर बात भी कर रही थी। पुलिस ने जब लड़की को पकड़ा और चालान काटने के लिए गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा तो लड़की बेवजह बहस करने लगी। इतना ही नहीं लड़की बराबर इस फिराक में थी वो किसी तरह स्कूटी लेकर वहां से निकल जाए, लेकिन पुलिसकर्मी उसकी स्कूटी के आगे खड़े रहकर उसे रोके रखा। हालांकि लंबी बहस के बाद और आगे से ऐसा न करने की हिदायत के साथ पुलिस ने लड़की को जाने दिया।
ज्ञात हो कि एक सितंबर से पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था। यह अब 5000 रुपये होगा। ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये।
वहीं, रैश ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था। इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है।