प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: जानिए इसके उद्देश्य और कैसे उठाएं लाभ

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: जानिए इसके उद्देश्य और कैसे उठाएं लाभ

प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए कई योजनाएं आरंभ की जिनका उद्देश्य देश के गरीब और पिछड़े परिवारों को लाभ पहुंचाना है इनमें से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)। इसे ‘हर खेत को पानी’ के मोटो के साथ 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया था। इसके लिए पांच सालों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। वहीँ, योजना के लागू करने के साथ उस वित्तीय वर्ष (2015-16) के लिए 5300 करोड़ का आवंटित किए गए।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य


इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना है। साथ इस योजना में ‘हर खेत हो पानी’ के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाने और सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाने आदि पर ध्यान देने की बात कही गयी थी। साथ ही इसके माध्यम से सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास करना भी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार सिंचाई के उपकरणों और योजनाओं पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है, जिनसे पानी, खर्च और मेहनत सबकी बचत होती है। योजना के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस सिंचाई पद्धति को अपनाकर 40-50 प्रतिशत पानी की बचत के साथ ही 35-40 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि और उपज के गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?


  • इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को दिया जा रहा है।
  • लाभ उठाने के लिए किसान के पास खुद की खेती एवं जल स्रोत उपलब्ध होंने चाहिए।
  • सहकारी समिति के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कंपनी, पंचायती राज संस्थाएं, गैर सहकारी संस्थाएं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं।
  • संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) या न्यूनतम 07 वर्ष के लीज (एग्रीमेन्ट) की जमीन पर बागवानी/खेती करने वाले भी इस योजना के योग्य हैं।
  • इस योजना के तहत एक किसान या संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के बाद ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • योजना के लिए जरूरी है कि लाभ उठाने वाला किसान या संस्था अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से या ऋण प्राप्त करके अदा करने के लिए सक्षम हो।

कैसे करें अप्लाई?

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए किसान इस योजना की वेबसाइट http://upagriculture.com/pm_sichai_yojna.html पर जा कर योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  • अप्लाई करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज और बैंक पास बुक होनी चाहिए।

निर्माता फर्मों का चयन

  • किसान अपनी इच्छा से प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाली किसी भी रजिस्टर्ड निर्माता फर्म से आपूर्ति/स्थापना करा सकते हैं।
  • निर्माता फर्मों या उनके ऑफिशियल डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बीआईएस मानकों के अनुरूप विभिन्न घटकों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा और न्यूनतम 3 वर्ष तक फ्री ऑफ्टर सेल्स सर्विस की सुविधा की व्यवस्था तय की जायेगी।

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